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财经

55 月 21 日 2024 年 को जैसलमेरराजस्थानमेंहुई। जिसके पश्चात सोशल मीडिया और आमजन में पुरानी और यूज्ड गाड़ियों के बेचने पर जीएसटी लगाने को लेकर जमकर वित्त मंत्रालय की किरकिरी हो रही है।

21 月 21 日,2024 年काउंसिल ने पुरानी और यूज्ड गाड़ियों के बेचने पर जीएसटी लगाने को लेकर फैसला लिया गया था ।जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्सभीशामिलहै.। इसके बाद भारी आलोचना के बावजूद वित मंत्रालय को सफाई जारी करने में तीन दिन लग गए। अब वित मंत्रालय ने कहा है कि पुरानी गाड़ियों के बेचने पर जीएसटी लगाने को लेकर फैले भम्र को दूर करनेलिएसफाईजारीकियाहै。常见问题解答 常见问题解答 साफ किया है कि अगर पुरानी गाड़ियों के बेचने पर मार्जिन नेगेटिव में है और कोई मुनाफा नहीं हो रहा है तो उसपर जीएसटी नहीं देना होगा。

电动车 电动车 电动车常见问题解答(常见问题解答) जारी किया है। जिसमें आम लोगों के मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब उदाहरण के साथ देने की कोशिश की गई है। जिससे इस विषय को लेकर फैल रहे भ्रम की स्थिति को दूर किया जाने का प्रयास किया है-

问1 जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में ईवी (EV) के अलावा पुरानी और यूज्ड गाड़ियों(旧车和二手车) के सेल को लेकर क्या सुझाव दिया गया है?

回答- इस मामले के सरलीकरण के लिए जीएसटी काउंसिल ने सभी पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियां जिसमें ईवी 18 号 18 号लिया गया है。 पहलेअलग-अलगदरेंलगाईजातीथी。 जीएसटी काउंसिल ने कोई भी नया टैक्स लगाने की सिफारिशनहींकीहै。

问题2 पुरानी और यूज्ड गाड़ियों के बेचने पर किसे जीएसटी का भुगतान करना है?

回答- केवलरजिस्टर्डव्यक्तिजोपुरानीऔरयूज्डगाड़ियों के सेल से जुड़े कारोबार करते हैं उन्हें ही जीएसटी का भुगतान करना है。

问3 क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पुरानी और यूज्ड कार बेचता है तो क्या इसपर जीएसटी का भुगतान करना होगा?

回答- नहीं。 ऐसे मामले में जीएसटी लागू नहीं होगा。

问题4 क्या पुरानी और यूज्ड गाड़ियों के सेल वैल्यू पर देना होगा जीएसटी?

答: 1961 年 1961 年के सेक्शन 32 के तहत डेप्रीसिएशन (折旧) क्लेम किया है, जीएसटी केवल सप्लायर के मार्जिन वैल्यू पर देना होगा。 यानि पैसेंजर गाड़ियों के सेल वैल्यू और डेप्रीसिएटेड वैल्यू के बीच जो अंतर होगा उसपर जीएसटी का भुगतान करना होगा。 लेकिन ऐसे मामलों में जब मार्जिन नेगेटिव में हेगा तब कोई जीएसटी नहीं लगेगा。

जीएसटी विभाग ने इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण जारी करनेकेलिएउदाहरणभीदिएहैं。

उदाहरण 1 – मान लिजिए कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति कोई पुरानी और 10 小时 10 小时20 小时थीऔरइनकमटैक्सएक्टकेतहत8लाखरुपयेका डेप्रीसिएशन क्लेम किया गया है तो उसे सप्लायर के मार्जिनपरकोईजीएसटीनहींदेनाहोगा。 10 月 10 日है और डेप्रीसीएटेड वैल्यू (12 लाख रुपये यानी 20 लाख – 8 लाख रुपये) नेगेटिव है。

12 月 12 日 है और कार की सेलिंग प्राइस 15 लाख रुपये है तो ऐसे मामले में सप्लायर के 3 लाख रुपये के मार्जिन पर 18 फीसदीकेदरसेजीएसटीकाभुगतानकरनाहोगा。

उदाहरणनंबर 2 – 10 月 10 日10 10 लाख रुपये में बेचता है जिसमें रजिस्टर्ड व्यक्ति का 12 月 12 日。 तो ऐसे मामले में सप्लायर को कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सप्लायर का मार्जिन नेगेटिव मेंहै。

20 月 20 日प्राइस 22 लाख रुपये है तो 2 लाख रुपये के सप्लायर के मार्जिन पर जीएसटी का भुगतान करना होगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त एडवाइजरी से स्पष्ट है कि जीएसटी विभाग वित्त मंत्रालय जीएसटी के विषय पर स्पष्ट रूपरेखा कायमनहींकरपारहाहै। 2017 年年度报告और वन नेशन वन टैक्स के सिद्धांत पर इसे पास किया गया था, लेकिन समय-समय पर इसमें परिवर्तन के कारण करदाता,टैक्सप्रोफेशनल,व्यापार और उद्योग जगत और देश का सामान्य जन्म इससे प्रभावित हो हा है।

第55话में आयोजित की गई, जिसमें कंपोजिशन डीलर के लिए आरसीएम छोड़ देने का प्रावधान किया गया है ।यह कदम दिशाहीनता की ओर ले जारहा है ।क्योंकि अभी हाल में 2024 年 10 月 10 日थी ।तो बहुत-बहुत जल्दी अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करना एक गंभीर विषय है।

यह लेखक के निजी विचार है।